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Thursday 19 August 2021 04:51:56 PM
नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानून-पालन के लिए सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जीएसआर 575(ई) 11 अगस्त 2021-नियम 167ए जारी कर दी है। नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने केलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। प्रावधानों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण, वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानून का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाए। इसके अलावा कम से कम उन सभी प्रमुख शहर के महत्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाए, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक हो। इसमें 132 शहरों का विवरण शामिल है, जिनका ब्योरा नियमों की तालिका में देखा जा सकता है।
यातायात कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस तरीके से लगाया जाएगा, जिसके कारण न तो कोई बाधा पैदा होगी, न देखने में दिक्कत होगी और न यातायात में कोई व्यवधान पड़ेगा। नियम उल्लंघन केलिए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी फुटेज में स्थान, तिथि और समय दर्ज हो। इनका उपयोग चालान जारी करने में किया जाएगा जैसे-निर्धारित गति सीमा के दायरे में वाहन नहीं चलाना (धारा 112 और 183), अनधिकृत स्थान पर वाहन रोकना या पार्क करना (धारा 122), वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी केलिए सुरक्षा का ध्यान न रखना (धारा 128), हेलमेट न पहनना (धारा 129), लालबत्ती पार करना, रुकने के संकेत का पालन न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, कानून का पालन न करते हुए अन्य वाहनों से आगे निकलना या उन्हें ओवरटेक करना, यातायात की विपरीत दिशा में वाहन चलाना, वाहन को इस तरह चलाना, जिसकी अपेक्षा एक सावधान और होशियार चालक से नहीं की जा सकती और उस होशियार चालक को यह भान हो कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है (धारा 184)।
निर्धारित वजन से अधिक भार लेकर गाड़ी चलाना (धारा 194 की उपधारा-1), बिना सेफ्टी-बेल्ट के गाड़ी चलाना (धारा 194बी), मोटर वाहन (चालक) नियम, 2017 (धारा 177ए) के नियम 6 (अपनी लेन में गाड़ी चलाना) की अवहेलना, माल ढोने वाले वाहनों में सवारी बैठाना (धारा 66), मोटर वाहन (चालक) नियम 2017 (धारा 117ए) के नियम 36 (गाड़ी की नंबर प्लेट के विषय में) की अवहेलना, ऐसे वाहन को चलाना, जिसमें माल इस तरह भरा गया हो कि वह दोनों तरफ या आगे या पीछे या ऊपर की तरफ निकला हो तथा जो निर्धारित सीमा से अधिक हो (धारा 194 की उपधारा-1ए), आपातकालीन वाहनों को निकलने का रास्ता देने में कोताही करना (धारा 194ई), नियम 167 के तहत जारी होने वाले सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन होते ही वे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तथा कानून पालन प्रणाली के जरिए अपने-आप तैयार हो जाएंगे। उनमें यातायात नियम का उल्लंघन करने का ब्योरा और वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सबूत के तौरपर दर्ज होगी। कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पैमाइश, नियम-उल्लंघन की तिथि, समय और स्थान दर्ज रहेगा। अधिनियम के जिस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, नोटिस में उसका हवाला। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा 65बी की उपधारा (4) के अनुपालन में लिखित साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान दर्ज होगी, उसे तथा प्रस्तुत करने के तरीके का विवरण होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उल्लंघन पकड़ने वाले उपकरण का विवरण होगा, जिससे पता चलेगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर से स्वमेव तैयार हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा।