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Saturday 28 August 2021 05:25:38 PM
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 की अधिसूचना के जरिये एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप इस प्रकार है-वाईवाई बीएच #### एक्स एक्स, वाईवाई-पहले पंजीकरण का वर्ष, बीएच-भारत सीरिज के लिए कोड, #### 0000 से 9999 (क्रमरहित तरीके से) एक्स एक्स-वर्णमाला (एए से जेडजेड तक)। भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय-राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों, संगठनों, जिनके चार या अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं को उपलब्ध होगी।मोटर वाहन कर दो वर्ष के लिए या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा। यह स्कीम किसी नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी। यह कि 14वें वर्ष की समाप्ति पर मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस राशि का आधा होगा जो पहले उस वाहन के लिए वसूल की गई थी। जीएसआर 594 (ई) 26.08.2021 बीएव सीरिज पंजीकरण चिन्ह नियमावली लागू हो गई है।
गौरतलब है कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ दूसरे स्थान या राज्य में स्थानांतरण को लेकर कई समस्याएं होती हैं, जिनमें मूल राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वाहन पंजीकरण कराने की बड़ी समस्या है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है, किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीने से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है और नए राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जाना जरूरी होता है। भारत सरकार ने इसे सुगम बनाने केलिए वाहन पंजीकरण का आईटी आधारित समाधान प्रस्तुत किया है। ध्यान रहे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय वाहन का पुनः पंजीकरण एक कठिन प्रक्रिया थी, जिसपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी।
यात्री वाहन उपयोगकर्ता को अभी तक किसी वाहन के पुनः पंजीकरण के लिए जो कदम उठाने होते हैं, उनके अनुसार किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है, नए राज्य में यथानुपात रोड टैक्स के बाद नए पंजीकरण चिन्ह का निर्धारण होता है, यथानुपात आधार पर मूल राज्य में रोड टैक्स के रिफंड के लिए आवेदन करना होता है। यथानुपात आधार पर मूल राज्य से रिफंड पाने का यह प्रावधान बहुत जटिल प्रक्रिया है और अलग-अलग राज्यों में यह अलग-अलग होती है।