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Thursday 14 March 2024 05:04:59 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई चेतावनियों केबाद भी अभद्र और अश्लील कंटेंट परोसने वाले ओटीटी के कई प्लेटफार्मों पर सख़्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक कर दिया है। अब देशभर में ये प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं देखे जा सकेंगे। ओटीटी प्लेटफार्मों की 19 वेबसाइटों, 7 गूगल प्लेस्टोर, 3 एप्पल ऐप स्टोर प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल की अभद्र और अश्लील सामग्री पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा दी गई है। इनपर आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम के उल्लंघन में सख्त कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बार-बार रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अभद्र, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने केलिए ओटीटी प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर बल दिया है।
भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों और मीडिया तथा मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के प्रावधानों केतहत ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने का यह निर्णय लिया गया। इन ओटीटी प्लेटफार्मों पर डाले गए कंटेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभद्र, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया था, इनमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है जैसेकि शिक्षकों और छात्रों केबीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते आदि। सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और कुछ उदाहरणों में किसीभी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील एवं यौन रूपसे स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे।
ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत कंटेंट को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 तथा महिलाओं के स्त्रीग अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम-1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया है। ओटीटी ऐप्स में से एक को महत्वपूर्ण दर्शक संख्या 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले, जबकि दो अन्य को गूगल प्ले स्टोर से 50 लाख से अधिक की संख्या में डाउनलोड किया गया था। इसके अतिरिक्त इन ओटीटी प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलर, विशिष्ट दृश्यों तथा बाहरी लिंक को प्रसारित करने केलिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की संचयी फ़ॉलोअरशिप थी।
गौरतलब हैकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बैठकों, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि माध्यमों से आईटी नियम-2021 केतहत स्थापित ओटीटी प्लेटफार्मों और उनके स्वनियामक निकायों केसाथ लगातार इस संबंध में जागरुकता का प्रयास करता है। भारत सरकार ओटीटी उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने केलिए प्रतिबद्ध है, इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं जैसे-54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज केलिए ओटीटी पुरस्कार की शुरुआत, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग तथा नियामक ढांचे की स्थापना शामिल है। इसमें आईटी नियम-2021 के तहत स्व नियमन पर बल दिया गया है।