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Sunday 21 November 2021 01:57:22 PM
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन के प्रभारी राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट करते हुए दोहराया हैकि जीवनसाथी की पेंशन केलिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी समेत समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जीवनयापन में आसानी केलिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहाकि अपने लम्बे अनुभव और कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं के कारण सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी वास्तव में देश की परिसंपत्ति हैं।
पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों केसाथ बैठक केबाद मीडिया से बात करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि यदि कार्यालय प्रमुख संतुष्ट हैकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी केलिए ऐसे कारणों की वजह से जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं, अपने जीवनसाथी केसाथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है तो इस नियम में ढील दी जा सकती है। उन्होंने कहाकि केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करनेवाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया हैकि यदि पति या पत्नी (पारिवारिक पेंशनभोगी) परिवार पेंशन जमा करने केलिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि जीवनसाथी केसाथ एक संयुक्त बैंक खाता वांछनीय है और यह बैंक खाता जीवनसाथी केसाथ खोला जाना है, जिन्हें पीपीओ में पारिवारिक पेंशन केलिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहाकि इन खातों का परिचालन पेंशनभोगी की इच्छानुसार पूर्व या जो जीवित है या दोनों में से कोई एक या जो जीवित है के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहाकि संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह सुनिश्चित करना हैकि परिवार पेंशन बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके और परिवार-पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहाकि पारिवारिक पेंशन केलिए अनुरोध प्रस्तुत करते समय यह पारिवारिक पेंशनभोगी केलिए न्यूनतम दस्तावेज की ज़रूरत भी सुनिश्चित करता है।