स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Saturday 15 January 2022 01:47:46 PM
नई दिल्ली। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 29 क के तहत राजनीतिक दलों की पंजीकरण अवधि के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। गौरतलब हैकि राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 29 क के प्रावधानों केतहत होता है। इस धारा के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक किसीभी दल को उसके गठन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर चुनाव आयोग में आवेदन जमा करना होता है। यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होता है, जिसका निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 29 क के तहत आयोग को मिले अधिकारों के अंतर्गत किया जाता है।
निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक से अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया हैकि वे दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दल का प्रस्तावित नाम दो दिन तक प्रकाशित करें, ताकि इस तरह के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकें। इस तरह प्रकाशित सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं केलिए चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के संज्ञान में लाया गया हैकि कोविड-19 के कारण प्रतिबंधों के मद्देनज़र, पंजीकरण केलिए आवेदन करने में अव्यवस्था और देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल के रूपमें पंजीकरण करने में देरी हुई।
बिहार असम केरल पुदुचेरी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान भी आयोग ने महामारी को देखते हुए इस नोटिस की अवधि में ढील दी थी, इसलिए मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने 8 जनवरी 2022 को या उससे पहले अपने सार्वजनिक नोटिस को प्रकाशित करने वाले दलों को छूट दी है और नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। उन दलों, जिन्होंने 8 जनवरी 2022 से पहले 7 दिन से कम समय में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया है, सहित सभी दलों के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो इसे 21 जनवरी 2022 को शाम 05.30 बजे या मूल रूपसे प्रदान किए गए 30 दिन की अवधि, जो भी पहले हो, समाप्त होने तक प्रस्तुत किया जा सकता है।