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Thursday 28 November 2013 04:43:53 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अनिवार्य ई-भुगतान की वर्तमान सीमा एक जनवरी 2014 से 10 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये करने का फैसला किया गया है। इन बदलावों को अधिसूचित करने के लिए सरकार की ओर से अधिसूचना संख्या 15/2013/-सीई (एनटी) तिथि 22 -11-2013 और 16/2013-सेवाकर तिथि 22-11-2013 जारी की गई है।
इस प्रकार एक जनवरी 2014 से विनिर्माता अथवा सेवाकर दाता, जिसने पिछले वित्त वर्ष में सेवा अथवा शुल्क के रूप में एक लाख रुपये से ज्यादा राशि का भुगतान किया है, उसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क अथवा कर का भुगतान करना होगा। सेवा कर नियम 1994 के नियम छः के अनुसार सेवा प्रदाता की पिछले वित्त वर्ष भुगतान की कुल कर की राशि 10 लाख रुपये से ज्यादा होने पर सेवा प्रदाता को भी सेवाकर का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग (ई-भुगतान) के माध्यम से करना होगा।