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Wednesday 26 February 2014 09:02:53 PM
नई दिल्ली। पिछले तीन वर्ष के दौरान 53 हजार से अधिक घरेलू महिला कामगारों को मध्य-पूर्व देशों में उत्प्रवास की स्वीकृति दी गई है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय उत्प्रवास निरीक्षण अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारकों को किसी भी 17 अधिसूचित ईसीआर देशों में कार्य करने के लिए उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करता है और महिला घरेलू कामगार सामान्य रूप से ईसीआर पासपोर्ट धारक हैं।
महिला कामगारों के साथ नियोक्ता के दुर्व्यवहार करने या वेतन का भुगतान न करने, भुगतान में देरी करने या वेतन-भत्ते कम देने और अन्य संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर भारतीय दूतावास नियोक्ता के साथ तुरंत बातचीत करते हैं और सद्भावनापूर्ण रूप से मामलों को सुलझाते हैं। मामले का समाधान न होने पर संबंधित मामले को संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के पास ले जाया जाता है। आवश्यक होने पर कानूनी सहायता और सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है। खाड़ी के मुख्य देशों में विस्थापित भारतीय महिला कामगारों के लिए निःशुल्क आवास तथा भोजन की सुविधा भारतीय दूतावासों से उपलब्ध कराई जा रही है। भारत लौटने के लिए उन्हें निःशुल्क हवाई टिकट भी उपलब्ध कराये जाते हैं।