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Saturday 29 March 2014 08:31:11 PM
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय ने यात्रियों और उनके सामान की छानबीन के लिए एक प्रक्रिया जारी की है। इस परिपत्र में विशेष रूप से सक्षम यात्रियों और चिकित्सा दशाओं वाले यात्रियों सहित विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों की छानबीन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऐसे यात्रियों, उपकरणों और उनसे संबंधित सामान की छानबीन के लिए दिशा-निर्देशों सहित मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है।
इस प्रक्रिया में शामिल प्रावधान इस प्रकार हैं-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अधिसूचित और उससे भिन्न वायु परिवहन सेवाओं में संलग्न अखिल भारतीय एयरलाइंस/ कैरियर्स, भारतीय क्षेत्र में आने-जाने के लिए विमान परिवहन का अधिसूचित संचालन करने वाली सभी विदेशी एयरलाइंस/ कैरियर्स, भारतीय क्षेत्र में निजी/ संयुक्त उपक्रमों सहित सभी हवाई अड्डे, हवाई अड्डों पर तैनात विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) सीआइएसएफ/ एपीएसयू। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी या अस्थायी आधार पर क्षतिग्रस्त हों, जीवन की कोई एक या अधिक प्रमुख गतिविधियां करने में असमर्थ हों तथा ऐसी अवस्था बहुत समय से हो या ऐसी विकलांगता के रूप में विचार किया गया हो।
शारीरिक या मानसिक क्षति का मतलब है-कोई मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी या दशा, कॉस्मेटिक विकृति या शारीरिक क्षति के कारण तंत्रिकातंत्र, पेशीयतंत्र, विशेष संवेदी अंग, बोलचाल के अंग, कार्डियो वस्कुलर, प्रजनन अंग, पाचन तंत्र सहित श्वास तंत्र जैसी शरीर की एक या अधिक प्रणाली को नुकसान। कोई मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकृति जैसे-मानसिक मंदन, आर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, भावनात्मक या मानसिक बीमारी और सीखने संबंधी विशेष अक्षमताएं शारीरिक या मानसिक विकृति में शामिल हैं (लेकिन इन तक ही सीमित नहीं) विकलांग विज्ञान, अंधता, मूक-बधिर, सेरेबरल पालसी, मिरगी, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, मानसिक मंदता, ऑटिज्म, नशे की लत इत्यादि प्रमुख जीवन गतिविधियों का मतलब ऐसे कार्यों से है, जो व्यक्ति अपनी देखभाल, मानसिक कार्य करने, चलने, देखने, सुनने, बोलने, सांसा लेने, सीखने और लिखने के लिए करता है। ऐसी अवस्था बहुत समय से होने का मतलब है कि उसे पहले कभी ऐसा हुआ हो या उसे इस रूप में वर्गीकृत किया गया हो या ऐसी मानसिक या शारीरिक विकृति के रूप में वर्गीकृत हो जो जीवन की एक या अधिक प्रमुख गतिविधियों को सीमित करती हो।
हवाई अड्डों के सभी संचालकों को ऐसे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए विशेष इंतजाम करने चाहिएं, ताकि पर्याप्त छानबीन सुनिश्चित करते हुए यात्रियों की प्रतिष्ठा और निजता का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। हवाई अड्डे के प्रबंधक/ एयर कैरियर के प्रतिनिधि विशेष जरूरत वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। हालांकि एंबुलेंसयात्रियों के मामले को छोड़कर आमतौर पर उन्हें सीधे विमान में नहीं ले जाया जाएगा। पूरी तरह से जांच अनिवार्य है और एवीएसइसी परिपत्र संख्या 23/2005 के तहत निर्देशों का पूरी तरह और सही ढंग से पालन करना आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति की निजता और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना भी जरूरी है। चलने या खड़े होने में परेशानी महसूस करने वाले यात्री के मामले में व्यक्ति की जांच उसकी क्षमता/ अक्षमता के स्तर पर निर्भर करेगी। यदि अक्षमता या चिकित्सा दशा के कारण यात्री को खड़े होने या प्रतीक्षा करने में परेशानी है तो उसे छानबीन करने वाले व्यक्ति को उचित जानकारी देनी चाहिए, जो व्यक्ति को लाइन से आगे निकलने या अलग लाइन से जाने का निर्देश देगा। चिकित्सा कागजात मददगार हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं हैं। जब कभी विस्फोटकों का पता लगाने के लिए जांच की जाए तो इटीडी के अतिरिक्त डॉग स्कवॉयड की सहायता ली जा सकती है, हालांकि यात्री की संवेदनशीलता और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखा जा सकता है।
व्हील चेयर या स्कूटर (अर्थात खुद चलाई जाने वाली व्हील चेयर) का उपयोग करने वाले यात्रियों की छानबीन के मामले में व्हील चेयर/ स्कूटर में बैठा यात्री जब छानबीन के लिए आता है तो उसके साथ अन्य यात्री या एयरलाइन प्रतिनिधि (एयरलाइन के जीएचए सहित) होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान अन्य यात्री या एयरलाइन प्रतिनिधि जिम्मेदार होता है। यदि यात्री छानबीन की जगह व्हील चेयर पर आता है और उसके साथ अन्य यात्री या एयरलाइन प्रतिनिधि नहीं है तो एयरलाइन ग्राहक सेवा से सहायता के लिए संपर्क करना चाहिए। छानबीन की जगह, चलने-फिरने में यात्री की क्षमता के आधार पर उससे डीएफएमडी अनएडिड के जरिए चलने का अनुरोध किया जाएगा। यदि वह चल नहीं सकता या सकती तो व्हील चेयर धकेलने की जिम्मेदारी अन्य यात्री या एयरलाइन प्रतिनिधि की होगी। एयरलाइन की नीति के अनुसार विमान में बैठने के लिए अटैंडेंस के लिए सपोर्ट व्यक्ति भी हो सकता है। यदि यात्री को छानबीन पाइंट पर उठाकर लाने की जरूरत हो तो सपोर्ट व्यक्ति या एयरलाइन प्रतिनिधि यह काम करेगा। बोर्डिंग/ डिस्एंबार्केशन के समय एयरलाइन प्रतिनिधि सपोर्ट व्यक्ति को ले जाएगा। यदि यात्री खड़ा हो सकता है, लेकिन चल नहीं सकता तो खड़े हुए की छानबीन की जा सकती है। यदि यात्री खड़ा नहीं हो सकता है तो बाद में पैट-डाउन के विषयाधीन उसे छानबीन के लिए कुर्सी दी जानी चाहिए। यदि डीएफएमडी, एचएचएमडी या अन्य प्रौद्योगिकी से कोई चेतावनी मिले तो उससे निपटा जाना चाहिए। यात्री के सामान या कागजात की व्हील चेयर यात्री के साथ एक्स-रे स्क्रीनिंग करानी होगी। जो यात्री चिकित्सा दशा के कारण जूते नहीं उतार सकते, उन्हें छानबीन से पहले एसएचए सुपरवाइजर को सूचना देनी चाहिए। यात्री की छानबीन डीएफएमडी और या होल-बॉडी पैट-डाउन के इस्तेमाल से की जा सकती है।