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Monday 13 June 2022 05:59:17 PM
नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से बचने के लिए कहा गया है। चेतावनी में कहा गया हैकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है जो उपभोक्ताओं विशेष रूपसे युवाओं और बच्चों केलिए अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक एवं आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों या प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के अनेक मामले पाए जाने केबाद यह चेतावनी जारी की गई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना हैकि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का बड़े पैमाने पर इस निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कह रहा हैकि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम-1995 के तहत विज्ञापन कोड और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम-1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, यह चेतावनी व्यापक जनहित में जारी की गई है और इसने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहाकि उसने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों केलिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने 4 दिसंबर 2020 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक सलाह जारी की थी, जिसमें प्रिंट और ऑडियो विजुअल विज्ञापन केलिए ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशानिर्देशों विशेष तौरपर क्या करें और क्या न करें का पालन करने केलिए कहा गया था।