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Wednesday 2 August 2023 01:57:53 PM
नई दिल्ली/ गुवाहाटी। संगठित वन्यजीव अपराध और अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने केलिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की शीर्ष निकाय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने सभी बाघ अभयारण्यों और बाघ क्षेत्रों केलिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में गश्त तेज करने और विश्वसनीय इनपुट के आधार पर उपरोक्त सभी क्षेत्रों को शिकारी गिरोहों से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब हैकि 28 जून 2023 को असम वन और पुलिस अधिकारियों ने गुवाहाटी में एक बाघ की खाल और हड्डियां जब्तकर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। मामले को असम वन विभाग ने जांच केलिए डब्ल्यूसीसीबी को स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि बाघों की हत्या और व्यापार मामले में और भी कई राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही है।
डबल्यूसीसीबी ने गुवाहाटी में बाघ की खाल और हड्डी जब्ती मामले की जांच केलिए एक एसआईटी का गठन किया है। अपराधियों से प्रारंभिक पूछताछ से पता चला हैकि जब्त किए गए बाघ के शरीर के अंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के हैं। प्रारंभिक पूछताछ के ये निष्कर्ष डब्ल्यूसीसीबी ने महाराष्ट्र वन विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किए थे। डब्ल्यूसीसीबी ने इनपुट के आधार पर गढ़चिरौली इलाके से बावरिया समुदाय के शिकार गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से टांग पकड़ने वाले ट्रेप और बाघ के शरीर के कई हिस्से भी बरामद किए थे। गुवाहाटी जब्ती मामले में वांछित अपराधियों में से भी एक को गढ़चिरौली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गुवाहाटी और गढ़चिरौली में गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ पर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया हैकि द्वारिका में एक व्यक्ति मिश्राम जाखड़ बाघ के अवैध शिकार और बाघ के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार को नियंत्रित और निर्देशित करता है, जो न केवल बाघों के अवैध व्यापार सिंडिकेट को प्रायोजित करता है, बल्कि शिकारियों, तस्करों से भारी धन भी वसूलता और उन्हें ब्लैकमेल करता है।
डब्ल्यूसीसीबी एसआईटी अधिकारियों ने 31 जुलाई 2023 को गढ़चिरौली टीम केसाथ संदिग्धों के परिसरों पर छापा मारा। मिश्राम जाखड़ को 14.80 लाख रूपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया गया, जिसका बाघ के अंगों के अवैध व्यापार से जुड़े होने का संदेह है। तलाशी के दौरान मिश्राम जाखड़ के पास से एक आईडी कार्ड बरामद हुआ है, जिससे पता चलता हैकि वह डब्ल्यूपीएसआई (वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया) में फील्ड ऑफिसर के पद पर काम कर चुका है। मिश्राम जाखड़ ने कबूल किया हैकि वह एनसीटी दिल्ली सरकार के वन विभाग के वन्यजीव विंग में काम कर चुका है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा 9/39/48/49ए/50/51/52 केतहत मामला दर्ज किया गया है और उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया। उसके सहयोगियों से आगे की पूछताछ केलिए उसे गढ़चिरौली ले जाने केलिए दायर ट्रांजिट रिमांड के जवाब में अदालत ने मिश्राम जाखड़ की उम्र (81 वर्ष) को देखते हुए उसे ट्रांजिट जमानत दे दी है।
आरोपी मिश्राम जाखड़ को अदालत और जांच अधिकारी के समक्ष मांगी गई तारीख और समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। संदेह हैकि मिश्राम जाखड़ बाघ शिकारियों और तस्करी सिंडिकेट केसाथ गहराई से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के वन अधिकारियों केसाथ डब्ल्यूसीसीबी एसआईटी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के प्रावधानों के तहत बाघ के अवैध शिकार और अवैध व्यापार नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। बाघ हत्या व व्यापार मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 केतहत अपराध की जांच केलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी शामिल किया जाएगा।