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मैसेजिंग सेवा के दुरुपयोग पर ट्राई के दिशा निर्देश

सेवा प्रदाताओं पर उपभोक्ता हितों की अनदेखी करने पर सख़्त कार्रवाई

मैसेज के ज​रिए धोखाधड़ी को रोकने के लिए ट्राई ने उठाए सख़्त कदम

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 20 August 2024 05:45:09 PM

messaging service (file photo)

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को मैसेजिंग धोखाधड़ी से बचाने केलिए सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को उपाय सुनिश्चित करने के सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 1 सितंबर-24 से ऐसे यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर वाले संदेश प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो प्रेषकों की सूची में नहीं हैं। ट्राई ने मैसेजिंग सेवाओं की बेहतर निगरानी और नियंत्रण केलिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140 सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर-24 तक ऑनलाइन डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने को कहा है।
ट्राई ने किसी संदेश की स्थिति का पता लगाने की संभावना बढ़ाने केलिए यह जरूरी कर दिया हैकि 1 नवंबर 2024 से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सभी संदेशों के बारेमें पता चल सके। अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर श्रृंखला वाले किसीभी संदेश को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ट्राई ने प्रचार सामग्री के रूपमें टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने केलिए गैर-अनुपालन केलिए दंडात्मक उपाय शुरू किए हैं। गलत श्रेणी केतहत पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने केलिए बंद कर दिया जाएगा। विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए डीएलटी पर पंजीकृत सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा एकही कंटेंट टेम्प्लेट को कई हेडर से लिंक नहीं किया जा सकता है।
ट्राई ने यदि किसी प्रेषक के हेडर या कंटेंट टेम्प्लेट का दुरुपयोग सामने आता है तो उस प्रेषक के सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट से ट्रैफ़िक को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है, ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। प्रेषक से ट्रैफ़िक को रद्द तभी किया जाएगा, जब प्रेषक की ओर से ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डिलीवरी-टेलीमार्केटर्स को दो व्यावसायिक दिनों के भीतर ऐसे दुरुपयोग केलिए जिम्मेदार संस्थाओं की पहचान करनी होगी और रिपोर्ट करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें भी इसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे। हितधारकों को सलाह दी गई हैकि वे निर्देश के सटीक पाठ केलिए ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध निर्देश देखें। ये उपाय स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग परितंत्र सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने केलिए ट्राई की पहल को बढ़ावा देते हैं।
गौरतलब हैकि डीएलटी प्लेटफॉर्म यानी डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक ब्लॉकचेन आधारित पंजीकरण प्रणाली है। ट्राई के अनुसार टेलीमार्केटर्स को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म प्रेषक आईडी और टेम्पलेट के रिकॉर्ड को रखने एवं मैनेज करने की डिजिटल प्रणाली है। यह सूचना का एक डेटाबेस है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में कई जगहों पर साझा और डुप्लिकेट किया जाता है। यह विभिन्न मार्केटिंग फर्मों से एसएमएस स्पैम को नियंत्रित करने केलिए जनहित में जारी है। संशोधित ट्राई दिशा-निर्देशों के अनुसार किसीभी क्लाइंट को एसएमएस भेजना जारी रखने केलिए प्रत्येक व्यवसाय और इकाई केलिए डीएलटी पंजीकरण अनिवार्य है और वीडियोकॉन, एमटीएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसे विभिन्न दूरसंचार ऑपरेटरों ने पंजीकरण केलिए डीएलटी प्लेटफॉर्म प्रदान किया हुआ है।

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