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Saturday 5 October 2013 08:20:52 AM
हैदराबाद। हैदराबाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मीडिया घरानों को 21 फरवरी 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोटों से संबंधित मामलों में (1) अहमद जरार उर्फ यासीन भटकल, (2) असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी और इंडियन मुजाहिदीन के उनके साथियों के विरूद्ध जांच का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया है।
अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय से पूर्व अनुमति लिए बगैर इनमें से किसी भी मामले की कार्यवाही का प्रकाशन न करें। एनआईए की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि....'राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हैदराबाद के आरसी नंबर 1/2013 और आरसी 2/2013 मामलों में इस अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर, इन मामलों में जारी जांच से जुड़े किसी भी दस्तावेज का किसी भी रूप में प्रकाशन या प्रसारण करने सहित किसी भी प्रकार की कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया जाना उचित और आवश्यक है।' प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सलाह दी गई है कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करे। एनआईए की विशेष अदालत के आदेश का यहां लिंक दिया गया बताया गया था, किंतु क्लिक करने पर उस पर इरर आ रहा है।