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Thursday 07 February 2013 07:29:43 AM
कैथल। जिला राजस्व अधिकारीराजवीर धीमान ने आम जन से अपील की है कि वे जिले में प्लाट, मकान या जमीन खरीदने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि यह प्लाट, मकान अथवा जमीन अनाधिकृत क्षेत्र में तो नही है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार व संबंधित सब रजिस्ट्रार, संयुक्त सब रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा सकता है। अनाधिकृत कालोनियों में सरकार कोई भी सुविधा उपलब्ध नही करवाती है।
उन्होंने जिले में अधिकृत कालोनियों की जानकारी देते हुए बताया कि इन कालोनियों में ललित मोहन कालोनी, कृष्णा कालोनी, कंवल कालोनी, अशोका गार्डन, गुरू तेगबहादुर कालोनी, प्रोफसर कालोनी, बाबा गोविंद नगर, ऋषि नगर, गांधी नगर, आदर्श नगर, शीतलपुरा कालोनी, चमनवाला बाग, छोटा गोविंद नगर, माडल टाउन, रजनी कालोनी, नानकपुरी बस्ती, नेहरू गार्डन कालोनी, अमरगढ़ गामड़ी, बैंक कालोनी, पटेल नगर, अर्जुन नगर 1 व 2, पशु अस्पताल शिव मंदिर के नजदीक कालोनी, चंदाना गेट के बाहरी तरफ स्थित कालोनी, साहिब गुरूद्वारा के समीप स्थित कालोनी, दयानंद कालोनी, नरवाना कालोनी, राजीव कालोनी, शोरा कोठी कालोनी, अंबकेश्वर बस्ती, माडल टाउन, सुंदर वाली, राजेंद्र, चिरंजीव कालोनी, भीष्णगढ़ गामड़ी, सरगोथा, अग्रसैन, महावीर कालोनी, सुभाष कालोनी कलायत, नेताजी सुभाष नगर चीका, हनुमान कालोनी चीका, एडवोकेट कालोनी चीका, प्रोफेसर कालोनी चीका एवं केशव नगर चीका शामिल हैं।