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Thursday 18 March 2021 04:08:31 PM
नई दिल्ली। गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम-1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक-2021 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 17 मार्च 2020 को मंजूरी दे दी थी। इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं हैं-विशेष श्रेणी की महिलाओं, जिनके बारे में एमटीपी नियमों में किए जाने वाले संशोधनों में परिभाषित किया जाएगा, केलिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना और इसके दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार, दिव्यांग महिलाओं, नाबालिग आदि कमजोर महिलाओं को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में विभिन्न महिलाओं की ओर से भ्रूण की असामान्यताओं या यौन हिंसा के कारण हुए गर्भधारण के तर्क के आधार पर गर्भकाल की वर्तमान मान्य सीमा से परे जाकर गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
गर्भधारण के 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक प्रदाता यानी चिकित्सक की राय और गर्भधारण के 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए दो चिकित्सकों की राय की जरूरत होगी। मेडिकल बोर्ड के निदान के क्रम में बताए गए भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामलों में गर्भकाल की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड की संरचना, उसके कार्य और उससे संबंधित विवरणों का निर्धारण इस अधिनियम के तहत आने वाले नियमों में किया जाएगा। गर्भ समाप्त कराने वाली महिला का नाम और उससे जुड़े विवरणों का खुलासा किसी कानून में प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं किया जाएगा। गर्भनिरोधक की विफलता के आधार को महिलाओं और उनके साथी के लिए बढ़ा दिया गया है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन का उद्देश्य चिकित्सीय, सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर गर्भपात की सुरक्षित और वैधानिक रूपसे मान्यसेवाओं तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार करना है।
गर्भ की समाप्ति के लिए कुछ खास परिस्थितियों में गर्भकाल की ऊपरी सीमा को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की सेवा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना सख्त शर्तों के तहत गर्भपात के दौरान गहन देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से इन संशोधनों में कुछ खास उप-धाराओं को प्रतिस्थापित और मौजूदा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम-1971 की कुछ धाराओं के तहत कुछ नई शर्तों को शामिल किया गया है। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में एक कदम है और इससे कई महिलाएं लाभांवित होंगी। इन संशोधनों से सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे एवं पहुंच में वृद्धि होगी और यह उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेगा, जिन्हें गर्भ को समाप्त करने की जरूरत है।