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Thursday 20 October 2022 03:46:22 PM
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और पंचायत एवं नगरीय निकाय के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैंकि वे मतदाता सूची में गतिमान पुनरीक्षण की नियमित रूपसे समीक्षा करके यह सुनिश्चित करें कि किसीभी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए और अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने निर्देश में कहा हैकि यह भी सुनिश्चित किया जाएकि पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य सुनिश्चित कराएं और कतिपय जनपदों में अनुपस्थित बीएलओ को चिन्हित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहाकि ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली पूर्ण कराए जाने हेतु निर्धारित तिथि का अनुपालन प्रत्येक दशामें सुनिश्चित कराया जाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए नगर निकाय निर्वाचन के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहाकि 31 अक्टूबर को निर्वाचन नामावली का ड्राफ्ट प्रकाशन प्रत्येक दशामें पारदर्शिता केसाथ कराया जाए। उन्होंने यहभी निर्देश दिएकि 1 से 7 नवंबर के मध्य ड्राफ्ट के रूपमें प्रकाशित निर्वाचन नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना सुनिश्चित कराते हुए 8 से 12 नवंबर के मध्य दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शिता केसाथ कराया जाए, 18 नवंबर को प्रत्येक जनपद में अंतिम रूपसे तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य केलिए प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए।
मनोज कुमार ने कहाकि मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने हेतु 1 से 4 नवंबर की अवधि में आयोग की वेबसाइट की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि कोईभी पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहाकि जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बंधित कार्यालयों के सूचना पट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित करें। निर्वाचन आयुक्त ने चेतावनी दी हैकि मतदाता सूचीके पुनरीक्षण कार्य में किसीभी स्तरपर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
निर्वाचन आयुक्त ने जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों से कहाकि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहाकि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराएं। निर्वाचन आयुक्त ने कहाकि किसीभी परिस्थिति में समयसीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवस में सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई पूर्ण कराई जाए। कॉंफ्रेंसिंग में संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।