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Wednesday 4 January 2023 01:56:07 PM
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने नागरिकों के अनुकूल एक नई सुविधा शुरू की है, इसके तहत उन्हें घर के मुखिया यानी एचओएफ की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में सहायता मिलेगी। आधार में एचओएफ आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों, जीवनसाथी, अभिभावकों आदि ऐसे संबंधियों को काफी सहायता मिलेगी, जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं। ऐसा राशनकार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जमा करके भी किया जा सकता है, जिनमें आवेदक, एचओएफ का नाम और उनके बीचके संबंध का उल्लेख है। इसके लिए एचओएफ को ओटीपी केजरिए प्रमाणित करना होगा। संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यूआईडीएआई के सुझाए गए प्रारूप में एचओएफ को एक स्वघोषित दस्तावेज यूआईडीएआई के पास जमा करनी होती है।
देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करनेवाले लोगों को देखते हुए यह सुविधा देश के लाखों लोगों केलिए लाभकारी होगी। यह विकल्प यूआईडीएआई के निर्धारित किसीभी वैध पते के प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पते में सुधार की सुविधा के अतिरिक्त होगा। वर्ष 18 से अधिक उम्र का कोईभी निवासी इस उद्देश्य केलिए एक एचओएफ हो सकता है और इस प्रक्रिया से अपने रिश्तेदारों केसाथ अपना पता साझा कर सकता है। माई आधार पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in में एक नागरिक पते में ऑनलाइन सुधार करते समय इस विकल्प को चुन सकता है। इसके बाद निवासी को एचओएफ की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सिर्फ पुष्टि करनी होगी। एचओएफ की गोपनीयता बनाए रखने केलिए एचओएफ के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। एचओएफ की आधार संख्या की पुष्टि होने केबाद नागरिक को संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत होगी।
आधार में दर्ज पते में सुधार की विकल्प सेवा केलिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान पर नागरिक केसाथ एक सेवा अनुरोध संख्या साझा की जाएगी और पते के अनुरोध से जुड़ा एक एसएमएस एचओएफ को भेजा जाएगा। एचओएफ को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर माई आधार पोर्टल में लॉगइन करके अपनी सहमति देनी होगी और इसके बाद अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जाएगी। यदि एचओएफ अपना पता साझा करने से इनकार कर देता है या एसआरएन जारी होनेके 30 दिन के भीतर उसे स्वीकार या इनकार नहीं करता है तो अनुरोध को बंदकर दिया जाएगा। इस विकल्प से पता अपडेट करने की कोशिश करनेवाले नागरिक को एक एसएमएस से अनुरोध के बंद होने के बारेमें सूचित कर दिया जाएगा। यदि अनुरोध बंद हो जाता है या एचओएफ की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है या प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार कर दिया जाता है तो आवेदक को धनराशि वापस नहीं की जाएगी।