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Tuesday 28 March 2023 05:37:40 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी करके करदाताओं को कुछ और समय देने केलिए पैन एवं आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है, ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने केलिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सकें। आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा।
पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान होने वाले परिणाम होंगे-ऐसे पैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा, ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा और टीडीएस और टीसीएस की कटौती/ संग्रह उच्चदर पर किया जाएगा जैसाकि इस अधिनियम में प्रावधान है। एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान केबाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिन में फिरसे सक्रिय बनाया जा सकता है।
पैन-आधार लिंक कराने से जिन व्यक्तियों को छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसीभी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है। यह भी सूचित किया जा रहा हैकि अबतक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। पैन को आधार से लिंक केलिए लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar को देखें।