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Wednesday 27 December 2023 05:37:16 PM
नई दिल्ली/ श्रीनगर। भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट/ एमएलजेके-एमए को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए)-1967 की धारा 3 (1) केतहत ग़ैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीटर पर एक पोस्ट में लिखा हैकि ये मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट और इसके सदस्य जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं एवं जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और यहां के लोगों को भड़काकर यहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में संलिप्त पाए गए हैं। गौरतलब हैकि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति केतहत केंद्रीय गृह मंत्रालय 2023 में अबतक 4 संगठनों को आतंकवादी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को ग़ैरकानूनी संगठन घोषित कर चुका है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लिखाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट हैकि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति संस्था या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सज़ा दी जाएगी। उन्होंने दोहराते हुए लिखाकि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/ एमएलजेके-एमए संगठन और इसके सदस्य भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता केलिए हानिकारक हैं एवं उल्लेख कियाकि इसके खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए)-1967, भारतीय दंड संहिता-1860, आर्म्स एक्ट-1959 और रणबीर दंड संहिता-1932 की विभिन्न धाराओं केतहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब हैकि जम्मू-कश्मीर के हालात बेहतर से बेहतर बनाने की ओर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। जम्मू-कश्मीर की समृद्धि और शांति को भंग करने वाले तत्वों समेत संगठनों पर भारतीय सेना और सरकार की कड़ी नज़र है एवं ऐसी राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों और संगठनों को प्रतिबंध करके हालातों को काबू पाया जा रहा है।