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Thursday 29 February 2024 11:44:06 AM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए)-1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष केलिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हैकि आतंकवादी संगठनों पर कठोर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को विधि के विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। उन्होंने एक्स पर कहाकि ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है और ग़ैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हर व्यक्ति को कठोर परिणाम भुगतने होंगे।
केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट), जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने केलिए वहां ग़ैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता केलिए हानिकारक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए)-1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट), आतंकवाद को समर्थन देकर और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहन और सहायता देने में शामिल रहा है और हैं, लिहाजा इनके सदस्यों के खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज करते हुए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है।