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Friday 31 May 2024 01:10:24 PM
नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने सेवा लेनदेन संबंधी कॉल करने केलिए एक नई नंबरिंग सीरीज 160xxxxxxx शुरू की है। यह पहल नागरिकों को वैध कॉलों को आसानी से पहचानने का एक तरीका प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। वर्तमान में 140xxxxxxx सीरीज को टेली मार्केटर्स को प्रमोशनल/ सेवा लेनदेन वॉयस कॉल करने केलिए आवंटित किया गया है, चूंकि 140xx सीरीज का इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल केलिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसलिए उपभोक्ता आमतौर पर ऐसे कॉल को नहीं उठाते हैं और इस तरह कई महत्वपूर्ण सेवा लेनदेन कॉल छूट जाते हैं। इस कारण वास्तविक संस्थाएं सेवा लेनदेन कॉल केलिए नियमित 10-अंकीय नंबरों का व्यापक उपयोग कर रही हैं। इससे धोखेबाजों को 10-अंकीय नंबरों का उपयोग करके उपभोक्ताओं को धोखा देने का अवसर भी मिला है।
इसलिए मोबाइल और टेलीफोन उपभोक्ताओं केबीच विश्वास पैदा करने और उन्हें 10 अंकों वाले अज्ञात नंबरों से आनेवाले स्पैम कॉल और वास्तविक प्रमुख संस्थाओं से आनेवाले वास्तविक सेवा लेनदेन संबंधी कॉलों केबीच अंतर करने में सक्षम बनाने केलिए सेवा संबंधी वॉयस कॉलों केलिए अलग नंबर सीरीज की आवश्यकता थी। इस ज़रूरत को पूरा करने केलिए दूरसंचार विभाग ने एक नई नंबरिंग सीरीज़ यानी 160xxxxxxx आवंटित की है, जिसका इस्तेमाल मुख्य संस्थाएं सेवा लेनदेन संबंधी वॉयस कॉल केलिए करेंगी। सेवा लेनदेन संबंधी कॉल और अन्य प्रकार की कॉल केबीच यह स्पष्ट अंतर नागरिकों को अपनी बातचीत का प्रबंधन करना आसान बना देगा। उदाहरण केलिए अब आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए जैसी वित्तीय संस्थाओं से आनेवाली सेवा या लेनदेन संबंधी कॉल 1601 से शुरू होंगी।
दूरसंचार सेवा प्रदाता 160 सीरीज नंबर आवंटित करने से पहले प्रत्येक इकाई का पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करेंगे और इकाई दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन 2018 के अनुसार केवल सेवा लेनदेन कॉल केलिए इसका उपयोग करने का वचन देगी। उपभोक्ताओं को 160xxxxxxx सीरीज से कॉल की वैधता पर अधिक भरोसा होने से धोखाधड़ी का शिकार होने का जोखिम कम हो जाता है। किसीभी संदिग्ध धोखाधड़ी संचार केलिए नागरिकों को संचार साथी www.sancharsaathi.gov.in पर चक्षु सुविधा पर इसकी रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। दूरसंचार विभाग उपभोक्ताओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) फीचर को सक्रिय करने केलिए प्रोत्साहित करता है, ताकि अवांछित प्रमोशनल कॉल्स को रोका जा सके, जिससे स्पैम के विरुद्ध उनकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी।
सेवा कॉल का अर्थ प्राप्तकर्ता को उसकी सहमति से या इस उद्देश्य केलिए पंजीकृत टेम्पलेट का उपयोग करके की गई ध्वनि कॉल है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाना, पूरा करना या पुष्टि करना है, जिसके लिए प्राप्तकर्ता ने पहले से ही प्रेषक के साथ आने की सहमति दी है या प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या खरीदे गए वाणिज्यिक उत्पाद या सेवा के संबंध में वारंटी जानकारी, उत्पाद वापसी जानकारी, सुरक्षा या सुरक्षा जानकारी प्रदान करना है, लेनदेन संबंधी कॉल का अर्थ है एक वॉयस कॉल जो कि प्रचारात्मक प्रकृति का नहीं है तथा अपने ग्राहकों या खाताधारकों को सचेत करने के उद्देश्य से है और वॉयस कॉल द्वारा संप्रेषित की जाने वाली सूचना समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रमोशनल कॉल का अर्थ है वाणिज्यिक संचार वॉयस कॉल, जिसके लिए प्रेषक ने प्राप्तकर्ता से ऐसी वॉयस कॉल करने के लिए कोई स्पष्ट सहमति नहीं ली है। नई नंबर योजना का विवरण लिंक https://dot.gov.in/accessservices/allocation-separate-numbering-series-exclusively-service-and-transactional-voice पर उपलब्ध है।