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Saturday 31 August 2024 12:47:43 PM
नई दिल्ली। देश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड विवाद समाधान योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत देशभर में सभी 18 अधिकार क्षेत्र वाले पीआर सीसीआईटी क्षेत्रों में डीआरसी का गठन किया गया है। आयकर अधिनियम-1961 (जिसे इसके बाद ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) में धारा 245 एमए के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुकद्मेबाजी को कम करने और पात्र करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ई-डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम-2022 (ई-डीआरएस) को अधिसूचित किया था। अधिनियम की धारा 245 एमए में विवाद समाधान समितियों के गठन का भी प्रावधान है। ई-डीआरएस करदाता को विवाद समाधान केलिए इलेक्ट्रॉनिक रूपसे आवेदन करने में सक्षम बनाता है, जो अधिनियम की धारा 245 एमए में निर्धारित कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और जो करदाता पर क्षेत्राधिकार वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र केलिए नामित डीआरसी को आवेदन कर सकता है।
ई-डीआरएस के अनुसार करदाता अधिनियम की धारा 245 एमए के स्पष्टीकरण के खंड (बी) में परिभाषित ‘निर्दिष्ट आदेश’ के विरुद्ध ई-विवाद समाधान का विकल्प चुन सकता है। इसमें ऐसा आदेश शामिल है, जिस मामले में प्रस्तावित या किए गए बदलावों की कुल धनराशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है और संबंधित कर निर्धारण वर्ष केलिए रिटर्न की गई आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। ऐसा आदेश अधिनियम की धारा 90 या 90ए के तहत संदर्भित किसी समझौते के तहत खोज/ सर्वेक्षण या प्राप्त सूचना पर आधारित नहीं होना चाहिए। ई-डीआरएस के अनुसार डीआरसी निर्दिष्ट आदेश में बदलावों में संशोधन कर सकता है और आयकर नियमावली-1962 (जिसे इसके बाद ‘नियमावली’ कहा जाएगा) के नियम 44डीएसी के प्रावधान के अनुसार दंड और अभियोजन में रियायत/ माफी देने का निर्णय ले सकता है। डीआरसी को विवाद समाधान केलिए आवेदन स्वीकार किए जाने वाले महीने के अंत से छह महीने के भीतर अपना आदेश पारित करना अनिवार्य है।
ई-डीआरएस केलिए आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर नियम 44डीएबी में निर्दिष्ट फॉर्म संख्या 34बीसी में निर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर दाखिल किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां अपील पहले ही दाखिल की जा चुकी है और आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, ई-डीआरएस केलिए आवेदन 30.09.2024 को या उससे पहले दाखिल किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट आदेश 31 अगस्त 2024 को या उससे पहले पारित किया गया है और सीआईटी (अपील) के समक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, विवाद समाधान के लिए आवेदन 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। उपयोगकर्ता आईडी के रूपमें पैन/ टैन का उपयोग करके अपने खाते में लॉगइन करें-> डैशबोर्ड पर जाएं-> ई-फाइल-> आयकर फॉर्म-> आयकर फॉर्म फाइल करें-> 'आय के किसीभी स्रोत पर निर्भर न होने वाले व्यक्ति (आय का स्रोत प्रासंगिक नहीं है)' टैब के अंतर्गत > कुछ मामलों में विवाद समाधान समिति (फॉर्म 34बीसी) -> फॉर्म संख्या 34बीसी भरें-> विवरण की समीक्षा करें-> आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी का उपयोग करके फॉर्म संख्या 34बीसी को ई-सत्यापित करें। बताया गया हैकि मुकद्मों को कम करने की दिशा में सरकार की यह एक और महत्वपूर्ण पहल है। करदाता आयकर पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करके ई-डीआरएस मॉड्यूल तक पहुंच सकता है।