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एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री योजना का विस्‍तार

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Monday 4 November 2013 07:32:59 AM

lpg gas cylinder 5kg

नई दिल्‍ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ एम वीरप्‍पा मोइली ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल स्‍टेशनों से 5 किलोग्राम एलपीजी वाले गैर-सब्सिडी सिलेंडरों की बिक्री के लिए योजना के दायरे को देश के अन्‍य भागों तक बढ़ाने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी चुनाव आचार संहिता की शर्तों पर आधारित होगी। इससे पूर्व डॉ मोइली ने बैंगलुरू में 5 अक्‍तूबर 2013 को मुंबई, कोलकाता, चैन्‍नई और बैंगलुरू में चुनिंदा कंपनियों से इन सिलेंडरों की बिक्री के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों को तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय पेट्रोलियम विस्‍फोटक और सुरक्षा संबंधी वैधानिक स्‍वीकृति की शर्त पर अन्‍य पेट्रोल स्‍टेशनों को इसमें शामिल करने की अनुमति दे दी है।
पारंपरिक तौर पर देशभर में तेल विपणन कंपनियां अपने एलपीजी बोटलिंग प्‍लांटों से एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति एलपीजी वितरक नेटवर्क के माध्‍यम से वितरकों के गोदामों तक करती हैं, जो विभिन्‍न उपभोक्‍ताओं को उपलब्‍ध कराये जाते हैं। ऐसे सभी उपभोक्‍ताओं का पंजीकरण पहचान के प्रमाण, पते का प्रमाण और सिलेंडर तथा रेग्‍यूलेटर के लिए एक जमा राशि लेकर किया जाता है और इसके बाद ग्राहक को सब्‍सक्रिप्‍सन वाउचर दिया जाता है। ऐसे उपभोक्‍ताओं को तेल विपणन कंपनियों के डाटा बेस में उपभोक्‍ताओं के रूप में पंजीकृत किया जाता है और बाद में बुकिंग करने पर ऐसे उपभोक्‍ताओं को एलपीजी सिलेंडर उपलब्‍ध कराये जाते हैं। नियमित वितरकों के मामले में एलपीजी वितरक उपभोक्‍ताओं के घरों तक सिलेंडर वितरित करते हैं और आरजीजीएलवी के मामले में नकद राशि के भुगतान के बाद खुद उपभोक्‍ता द्वारा गैस सिलेंडर ले जाया जाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी व्‍यावसायिकों, वीपीओ कर्मचारियों आदि जैसे नये उपभोक्‍ता उभर कर सामने आ रहे हैं, जो एलपीजी की आपूर्ति तो चाहते हैं, पर पता संबंधी समुचित प्रमाण नहीं होने के कारण इसे नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा, अपने काम के अत्‍यधिक अनियमित समय होने के कारण वे वितरकों के पास जाने अथवा सामान्‍य कार्य समय के दौरान अपने घर में रहने में समर्थ नहीं होते हैं। कुछ उपभोक्‍ताओं के लिए छोटे सिलेंडरों की जरूरत होती है। इस निर्णय से आम आदमी को लाभान्वित होने की उम्‍मीद है, क्‍योंकि कम से कम कागजी प्रक्रिया से बाजार मूल्‍य पर 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों के विक्रय से और भी अधिक विक्रय केंद्रों पर एलपीजी की उपलब्‍धता में आसानी होगी।
इस पहल से महज पहचान के किसी प्रमाण के आधार पर पेट्रोल स्‍टेशनों के माध्‍यम से बाजार मूल्‍य पर ऐसे उपभोक्‍ताओं की मांग को पूरा करने के लिए 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की अनुमति दी गई है। पांच किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री गैर-घरेलू दरों पर रेग्‍यूलेटर के साथ या रेग्‍यूलेटर के बिना पहली बार 1000 रुपये के अलावा सिलेंडर पर लागू करों तथा रेग्‍यूलेटर के लिए 250 रुपये के अलावा और लागू करों के भुगतान पर की जाएगी। यह योजना छात्रों, सूचना प्रौद्योगिकी व्‍यावसायिकों, वीपीओ कर्मचारियों और काम के असामान्‍य समय वाले लोगों जैसे प्रवासी लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्‍योंकि इससे उन्‍हें सिलेंडर प्राप्‍त करने में आसानी होगी और वे अपने मन-मुताबिक समय पर पेट्रोल स्‍टेशनों से सिलेंडर प्राप्‍त कर सकेंगे, जो अपेक्षाकृत लंबे समय तक खुला होता है।

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