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Saturday 1 April 2017 04:24:16 PM
देहरादून। मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बाल विवाह अनुश्रवण समिति एवं निर्भया योजना के अंतर्गत गठित जनपद स्तरीय जिला आपराधिक दुर्घटना सहायता एवं पुनर्वास बोर्ड की उनके कार्यालय विकास भवन में बैठक हुई, जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत थानों में दर्ज मामलों में संबंधित पीड़ित को निर्भया प्रकोष्ठ से मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी ने महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मामलों में पीड़ित पक्ष की हर सम्भव सहायता करने और उसे मुआवजा धनराशि पहुंचाने की हर सम्भव कोशिश करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि देहरादून में बाल विवाह का कोई भी मामला नहीं है।
सहायता एवं पुनर्वास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि थानों में जिन महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आपराधिक केस दर्ज हैं, उनके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्भया प्रकोष्ठ को सूचित मामलों में सहायता की जाएगी। पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु निर्भया प्रकोष्ठ के तहत बढ़ाई गई धनराशि पर भी चर्चा की गई और उत्तराखंड में अपराध से पीड़ित सहायता योजना की धनराशि में परिवर्तन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एसके सिंह ने बैठक में अवगत कराया कि जनपद में बाल विवाह से संबंधित कोई भी प्रकरण न तो संज्ञान में आया है न ही चलन में है। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल कुमार सती, उप चिकित्सा अधीक्षक भागीरथी जंगपांगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर चंद्रमोहन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर, विभिन्न एनजीओ एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।