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नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को जिनके पास विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली में फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं हैं, मतदान देने के लिए 14 अभिलेख पहचान हेतु निर्धारित किये हैं, जिनको दिखाकर वे अपना वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देशित किया है 14 निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के अतिरिक्त, प्रवासी मतदाताओं को अपनी पहचान हेतु मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इन 14 अभिलेखों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त पहचान-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, डाकघरों में 31 दिसंबर 2011 को या उससे पूर्व खोले गये खातों की फोटोयुक्त पासबुक, किसान पासबुक, सक्षम प्राधिकारी से 31 दिसंबर 2011 को या उससे पूर्व जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, 31 दिसंबर 2011 को या इससे पूर्व जारी फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, 31 दिसंबर 2011 या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, सक्षक प्राधिकारी से 31 दिसंबर 2011 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, 31 दिसंबर 2011 को या उससे पूर्व जारी संपत्ति दस्तावेज-पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 31 दिसंबर 2011 को या इससे पूर्व जारी फोटोयुक्त जाब कार्ड, निर्वाचन तंत्र से जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची शामिल हैं।